सम्बल योजना में नाम जोड़ने के लिए पटवारी प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं

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सम्बल योजना में नाम जोड़ने के लिए पटवारी प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं

PDF 4.52 MB Govt Orders 68 79

मध्यप्रदेश की सम्बल योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का नाम जोड़ने के लिए अब पटवारी प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है। पात्र आवेदक सीधे निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने और अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और अनावश्यक देरी कम होगी।

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